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सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को दस साल कारावास की सजा

जासं, मुजफ्फरपुर : चार साल पहले अपहरण कर दिल्ली ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के एक दोषी को अलग-अलग

By Edited By: Published: Thu, 26 Mar 2015 08:21 PM (IST)Updated: Thu, 26 Mar 2015 08:21 PM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को दस साल कारावास की सजा

जासं, मुजफ्फरपुर : चार साल पहले अपहरण कर दिल्ली ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के एक दोषी को अलग-अलग धाराओं में दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। सजा पाने वाला सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के हरहियां गांव के मंजूर अंसारी है। उसे 20-20 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना नहीं अदा करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने में से आधी राशि पीड़िता के पिता को दी जाएगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-11) राकेश कुमार सिंह ने मामले के सत्र विचारण के बाद उसे दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

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घटना चार साल पहले की है। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र की एक लड़की को मंजूर अंसारी व अन्य खरीदारी करने के बहाने सिवाईपट्टी से मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ले आया। यहां कोल्ड डि्रंक में नशा मिला कर पिला कर बेहोश कर दिया। उसे दिल्ली ले गया। उसे वहां दो माह तक एक कमरे में रखा व उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता के पिता ने सिवाईपट्टी थाने में चार को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। बरामद होने के बाद पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा-164 के तहत कोर्ट में दिए बयान में सामूहिक दुष्कर्म की बात कही थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने मंजूर अंसारी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सत्र विचारण के बाद दोषी पाते हुए एडीजे (11) राकेश कुमार सिंह ने भादवि की धारा 366 (अपहरण) में दस साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना व धारा-376 (दुष्कर्म) में दस साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


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