दो सड़क लुटेरों को तीन साल का कठोर कारावास
जासं, मुजफ्फरपुर : एनएच-57 पर गायघाट थाना क्षेत्र के बेरूआ पुल के निकट ढाई साल पहले लूट की घटना में
जासं, मुजफ्फरपुर : एनएच-57 पर गायघाट थाना क्षेत्र के बेरूआ पुल के निकट ढाई साल पहले लूट की घटना में शामिल दो सड़क लुटेरों को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे पांच हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गायघाट थाना क्षेत्र के कांटा गांव निवासी मुरारी ठाकुर के मुकदमे के विचारण के बाद न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) एके दीक्षित ने बुधवार को यह सजा सुनाई। सजा पाने वालों में कटरा थाना क्षेत्र के मोहिनी गांव के प्रियांशु कुमार उर्फ मोनू एवं औराई थाना के कोकिलवारा गांव के विकास कुमार शामिल हैं। तीसरा आरोपी नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर बांध रोड निवासी विकास कुमार फरार है। घटना 21 जुलाई 2012 की है। मुरारी ठाकुर पत्नी को परीक्षा दिलाकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। एनएच-57 पर बेरूआ पुल के निकट पहले से खड़े तीन युवक सड़क पर बाइक नचाने लगा, जिससे मुरारी की बाइक टकरा कर गिर गई। तीनों युवकों ने पिस्तौल का भय दिखकर चेन, मंगलसूत्र, दो मोबाइल व नकदी दो हजार रुपये लूट लिए। इस संबंध में मुरारी ठाकुर ने तीन अज्ञात युवकों के विरुद्ध गायघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने तीनों युवकों की संलिप्तता इस घटना में पाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले के विचारण के बाद न्यायालय ने फिलहाल दो युवकों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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