नवजात को बेचने के मामले में कोर्ट में मां का बयान दर्ज
जासं, मुजफ्फरपुर : आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर पिता द्वारा नवजात पुत्र को बेचने के मामले में मंगलवार
जासं, मुजफ्फरपुर : आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर पिता द्वारा नवजात पुत्र को बेचने के मामले में मंगलवार को कोर्ट में मां का बयान दर्ज हुआ। सकरा थाना पुलिस ने सीआरपीसी की धारा-164 के तहत नवजात की मां रीता देवी का बयान दर्ज करने के लिए सीजेएम वीपी सिंह के न्यायालय में अर्जी दी। सीजेएम ने न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) जावेद आलम को उसका बयान दर्ज करने का आदेश दिया। सीलबंद होने के कारण उसके बयान का खुलासा नहीं हो सका।
यह है मामला
वैशाली जिले के चेहराकलां थाने के सेहान गांव की रीता देवी ने शिकायत में कहा है कि 27 अक्टूबर को प्रसव के लिए सकरा थाने के सुजावलपुर स्थित एक निजी नर्सिग होम में उसे भर्ती कराया गया। उसका पति दातानंद शर्मा व आशा कार्यकर्ता आशा देवी उसे नर्सिग होम ले गई थी, जहां उसने पुत्र को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के कारण वह बेहोश थी। जब होश में आया तो उसे बताया गया कि उसे पुत्र हुआ है, जिसे दूसरे अस्पताल में रखा गया है। वह नर्सिग होम से घर आ गई, लेकिन उसके पुत्र से नहीं मिलाया गया। उसकी शिकायत पर सकरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। हिरासत में ली गई आशा कार्यकर्ता आशा देवी की निशानदेही पर पटना के जयप्रकाश नगर से मुन्ना चौधरी के घर से नवजात को बरामद किया था। पुलिस ने आशा देवी को न्यायालय के समक्ष पेश किया था जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है।