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5 नक्सलियों मिली फांसी की सजा, CRPF के दो जवानों की हुई थी हत्या

मुंगेर की एडीजे वन की कोर्ट ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुए नक्सली हमले में दो जवानों की हत्या के मामले में पांच नक्सलियों को आज फांसी की सजा सुनाई है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Thu, 25 May 2017 11:11 AM (IST)Updated: Thu, 25 May 2017 11:05 PM (IST)
5 नक्सलियों मिली फांसी की सजा, CRPF के दो जवानों की हुई थी हत्या

मुंगेर [जेएनएन]। वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव के दौरान सीआरपीएफ टुकड़ी पर हमला कर दो जवानों की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए पांच माओवादियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई।

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न्यायाधीश जेपी श्रीवास्सतव ने अलग अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए खडग़पुर थाना कांड संख्या 83/14 में आरोपित सभी पांच अभियुक्तों क्रमश:  विपिन मंडल, अधिकलाल पंडित, रत्तू कोड़ा, बानो कोड़ा तथा मन्नू कोड़ा को  मौत होने तक फांसी की सजा सुनाई है। 

विदित हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान पहले चरण के मतदान के लिए 10 अप्रैल 20014 की सुबह लगभग साढ़े चार बजे मतदान संपन्न कराने के लिए वाहन पर सवार होकर गंगटा -लक्ष्मीपुर पथ से होकर गुजर रहे थे। तभी सवा लाख बाबा स्थान से लगभग दो किलोमीटर आगे 50 से अधिक की संख्या में हथियार से लैश नक्सलियों ने चुनाव कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से आईईडी विस्फोट कर दिया।

इसके कारण वाहन में सवार आधे दर्जन से अधिक जवान जख्मी हो गए। इसके बाद आधुनिक हथियारों से लैस नक्सलियों ने जवानों के काफिले पर अंधाधुंध फायङ्क्षरग आरंभ कर दिया। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दो जवान कर्नाटक निवासी हवलदार सोमे गौड़ा तथा छपरा निवासी रवींद्र राय गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद इलाज के क्रम में दोनों जवानों की मौत हो गई।

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इधर फायरिंग के दौरान सीआरपीएफ जवानों ने रोशनी फैलाने वाला बम चलाया। इसके कारण अभियुक्त तथा उनके साथियों की पहचान की जा सकी। पिछले सोमवार को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए गए उपरोक्त सभी अभियुक्त प्रतिबंधित नक्सली संगठन एमसीसी के सक्रिय सदस्य रहे हैं।

इस कांड में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुशील कुमार सिन्हा तथा संदीप कुमार भट्टाचार्य ने बहस में भाग लिया।

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