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भूमिहीनों को एमवीआर पर सरकार देगी जमीन : मंत्री

तारापुर (मुंगेर) संवाद सूत्र : एक निजी कार्यक्रम के दौरान तारापुर आए राज्य सरकार के भूमि सुधार मंत्र

By Edited By: Published: Wed, 22 Oct 2014 10:29 PM (IST)Updated: Wed, 22 Oct 2014 10:29 PM (IST)
भूमिहीनों को एमवीआर पर सरकार देगी जमीन :  मंत्री

तारापुर (मुंगेर) संवाद सूत्र : एक निजी कार्यक्रम के दौरान तारापुर आए राज्य सरकार के भूमि सुधार मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने राजद के जिला महासचिव व अपने रिश्तेदार मंटू यादव के आवास पर संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने कई नियमों को सरल बनाया है। वहीं, भूमि विवाद के त्वरित निष्पादन को लेकर भी कदम उठाए गए हैं। ताकि, लोगों को अनावश्यक कार्यालयों व कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़े।

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मंत्री ने कहा कि भूमि हस्तातरण को सरल किया गया है। गैरमजरुआ खास, आम या मालिक किस्म के जमीन के बंदोबस्त का अधिकार पहले सरकार के पास था। सरकारी कायरें यथा अस्पताल, स्कूल भवन आदि के निर्माण कार्य में आ रही बाधा को देखते हुए अब किसी संस्थान को जमीन उपलब्ध कराने हेतु तीन एकड़ तक जिलाधिकारी, को तीन से पाच एकड़ तक प्रमंडलीय आयुक्त को तथा पाच एकड़ से अधिक की बंदोबस्ती के लिए सरकार को अधिकृत किया गया है। वहीं, महादलित को पहले तीन एकड़ जमीन खरीदने के लिए 20 हजार रुपया दिया जाता था। जिस कारण वे जमीन नहीं खरीद पाते थे। अब सरकार बाजार के न्यूनतम निर्धारित मूल्य के आधार पर भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिये राशि देगी।

दाखिल ख़ारिज के नियमों को सरल बनाया जा रहा है। निर्धरित समय पर दाखिल ख़ारिज करने के लिए अधिकारियों की समय सीमा तय की गई है। अब प्रत्येक महीना के दूसरे मंगलवार को आयुक्त वं जिलाधिकारी राजस्व कैंप लगाकर वासगीत पर्चा, भूमि अतिक्रमण, दाखिल ख़ारिज सहित अन्य राजस्व संबंधी विवाद का निपटारा करेंगे। चौथे मंगलवार को उसी जगह कैंप लगाकर विवाद का निपटारा कर देना है। विवाद का निपटारा 15 दिनों मे करना होगा। प्रमंडलीय आयुक्त को महादलित के लिए गैरमजरुआ आम जमीन बंदोबस्त करने का अधिकार दे दिया गया है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता को बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम के तहत नब्बे दिनों में वाद की सुनवाई करके अगले 30 दिनों में सीओ एवं थानाध्यक्ष के सहयोग से दखल करा देना है। एलआरडीसी के निर्णय के विरोध में लोग प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील करेंगे तथा प्रमंडलीय आयुक्त छ: माह की अवधि में आदेश पारित कर सकेंगे। मंत्री ने कहा की आब तक सवा दो लाख भूमिहीनों के बीच छह हजार एकड़ भूमि का वितरण कराया जा चुका है। ऑपरेशन बसेरा के तहत महादलित, दलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा को जमीन रहने लायक जगह पर सरकार देगी। जहां सड़क व सामुदायिक भवन आदि की सुविधा उपलब्ध हो। मौके पर

एलआरडीसी पुष्पेश कुमार,संग्रामपुर के सीओ सदानंद वर्णवाल, सामाजिक कार्यकर्ता कुमार प्रभाष चंद्र, असरगंज प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि बिपिन कुमार साह, रमण कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।


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