मतदान के तीन दिन पहले होगी भारत-नेपाल सीमा सील
प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में स्वच्छ एवं निष्पक्ष कराने को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।
मधुबनी। प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में स्वच्छ एवं निष्पक्ष कराने को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जिले के दो प्रखंडों झंझारपुर एवं घोघरडीहा को छोड़कर शेष 19 प्रखंडों में प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव होना है। प्रथम चरण के तहत आठ प्रखंडों में मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के चुनाव के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। हालांकि लखनौर प्रखंड में सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो जाने के कारण अब प्रथम चरण के तहत केवल सात प्रखंडों में ही 29 जून को मतदान एवं 30 जून को मतगणना कराया जाना है। प्रथम चरण के तहत जिन सात प्रखंडों में 29 जून को मतदान तथा 30 जून को मतगणना कराया जाएगा, उसमें खुटौना, बाबूबरही, बासोपट्टी, फुलपरास, अंधराठाढ़ी, बेनीपट्टी व रहिका प्रखंड शामिल हैं। जबकि द्वितीय चरण के तहत जिले के 11 प्रखंडों-मधवापुर, मधेपुर, बिस्फी, हरलाखी, पंडौल, लौकही, लदनियां, जयनगर, राजनगर, खजौली व कलुआही में 01 जुलाई को नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 03 जुलाई को किया जाएगा। नाम वापसी व चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए 04 जुलाई की तिथि निर्धारित है। वहीं द्वितीय चरण के तहत 11 जुलाई को मतदान व 12 जुलाई को मतगणना कराया जाएगा। इस चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने अफसरों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। इस चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु निरोधात्मक कार्रवाई के संबंध में डीएम ने विहित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन जिले के सभी एसडीओ से तलब किया है। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराए जाने का भी निर्देश दिया है। डीएम ने इस चुनाव को लेकर एसडीओ को कई निर्देश दिया है।
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चुनाव के मद्देनजर विधि-व्यवस्था को लेकर डीएम द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश :
-- संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित दंडाधिकारी नियुक्त करना सुनिश्चित करें। दंडाधिकारी हमेशा भ्रमणशील रहें एवं किसी भी समस्या से निपटने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएं।
-- कर्तव्य निर्वहन में कोताही बरतने वाले दंडाधिकारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
-- दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के अधीन निरोधात्मक कारवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
-- कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर निर्भय होकर वोट देने हेतु आने-जाने के लिए पुख्ता प्रशासनिक व्यवस्था की जाए।
-- मतदान के पश्चात पोल्ड मतपेटिकाओं को बज्रगृह में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के तहत रखना सुनिश्चित किया जाए।
-- अवांछित व असमाजिक तत्वों तथा बूथ लुटेरों की धर-पकड़ एवं उन पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
-- मतदान के दिन बाइक तथा चार पहिया वाले वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाए तथा कड़ी चे¨कग की जाए।
-- पड़ोसी देश नेपाल से सटे प्रखंड की सीमाओं को मतदान के तीन दिन पहले से पूरी तरह सील करना सुनिश्चित किया जाए।
-- हत्या एवं गंभीर अपराधिक कार्यों में संलिप्त तथा आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां रद करने की कार्रवाई की जाए।
-- जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, वहां के सभी अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों की गहन जांच की जाए।
-- लंबित वारंटों का निष्पादन अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाए।
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मतदान व मतगणना कर्मियों के लिए भत्ता भुगतान दर :
-- पीठासीन पदाधिकारी-1,050 रुपये, प्रथम एवं द्वितीय मतदान पदाधिकारी-750 रुपये, तृतीय मतदान पदाधिकारी-450 रुपये, सेक्टर पदाघिकारी/नोडल पदाधिकारी, 1,500 रुपये, मतगणना पर्यवेक्षक-350 रुपये, मतगणना सहायक-250 रुपये तथा मतगणना अनुदेशक- 150 रुपये।
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