हरलाखी बीडीओ के वेतन से 25 हजार कटौती का आदेश
मधुबनी । जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल ¨सह ने लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरलाखी को
मधुबनी । जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल ¨सह ने लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरलाखी को निदेश दिया है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित किए गए अर्थदंड की राशि 25 हजार रुपये पांच बराबर मासिक किस्तों में अपने वेतन से कटौती कराकर निर्धारित शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग तथा जिला लोक सूचना कोषांग को उपलब्ध कराने का भी निर्देश डीएम ने उक्त लोकसूचना पदाधिकारी सह बीडीओ को दिया है। डीएम ने कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को भी आदेश दिया है कि वे लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरलाखी के वेतन से निर्धारित राशि की कटौती करना सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि हरलाखी के बीडीओ सरोज कुमार बैठा जब मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में बीडीओ के पद पर पदस्थापित थे, उसी दौरान राज्य सूचना आयोग ने उन पर 25 हजार रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया था। लेकिन अर्थदंड की राशि जमा वे अपने वेतन से कटौती नहीं कराएं। इसी बीच उनका तबादला मुजफरपुर जिले के औराई प्रखंड से मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड में बीडीओ के पद पर हो गया। जिस कारण विभागीय निदेश के आलोक में डीएम ने उक्त बीडीओ को अर्थदंड की राशि पांच बराबर मासिक किस्तों में अपने वेतन से कटौती कराकर निर्धारित शीर्ष में जमा कराने का आदेश दिया है। इस बाबत जारी आदेश के अनुसार वाद संख्या-81111/12-13 कमल कुमार बनाम लोक सूचना पदाधिकारी सह बीडीओ, औराई, मुजफ्फरपुर में पारित आदेश के आलोक में सरोज कुमार बैठा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी औराई, मुजफ्फरपुर संप्रति बीडीओ हरलाखी पर सूचना का अधिकार की धारा 20 (1) के तहत सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने में विलंब के लिए 25 हजार रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया गया था। साथ ही आयोग ने इस अर्थदंड की राशि को पांच बराबर मासिक किस्तों में अपने वेतन से कटौती कराकर निर्धारित शीर्ष में जमा कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। लेकिन अब तक अर्थदंड की राशि वेतन से कटौती नहीं कराने के कारण विभागीय निदेश के आलोक में डीएम ने उक्त बीडीओ को उक्त आदेश दिया है।