जब्त चावल से लदे वाहन मामले में केस
खुटौना (मधुबनी), सं स: खुशियालपट्टी-एकहत्था के बीच बीते सोमवार को पुलिस द्वारा टाटा 407 मिनी ट्रक (बीआर 6 जीए 6627) पर लदी चावल की बोरियों के सम्बन्ध में एमओ खुटौना अशोक कुमार झा के लिखित बयान के आधार पर खुटौना थाना में काड सं0 72/14 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में खुशियालपट्टी के ग्रामीणों के कथन का हवाला देते हुए जब्त चावल को जनवितरण प्रणाली का बताया गया है तथा इसकी कालाबाजारी की कोशिश का आरोप लगाते हुए परसाही पश्चिमी पैक्स के अध्यक्ष सह जनवितरण प्रणाली विक्रेता सुरेश कुमार यादव, टाटा 407 वाहन के चालक सिकन्दर सिंह तथा मुरली चौक के निवासी व गल्ला व्यवसायी बौरी साफी को नामजद किया गया है। पुलिस के अनुसार टाटा 407 पर लदे चावल की बोरियों की गिनती एमओ द्वारा करवाई गई और उनकी संख्या 66 हुई न कि 120 जैसा कि ढ़ुलाई हेतु प्रयुक्त व जब्त वाहन के चालक सिकन्दर सिंह ने बताया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार वाहन चालक सिकन्दर सिंह को जेल भेज दिया गया जबकि अन्य दो आरोपी अभी पकड़ से बाहर हैं।
बिहार खेतिहर मजदूर यूनियन की खुटौना प्रखण्ड इकाई के अध्यक्ष उतीमलाल तांती तथा सचिव रामसागर कुंअर ने हाल के वषरें में प्रखण्ड में कालाबाजारी करनेवाले डीलरों के खिलाफ की गई कारवाई को नाकाफी व नरम बताते हुए गरीबों के मुंह का निवाला छीननेवाले तथा सरकारी अनाज को खपानेवाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कारवाई की माग की है। इन्होंने कालाबाजारी को ले जाते अनाज पकड़वाने के घटो बाद भी खुटौना के एमओ के घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाने तथा अधिकारियों द्वारा हर बार धराए डीलर के कागजात एवं रजिस्टर वगैरह सही पाए जाने की घोषणा पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए डीएम से इस पर खास ध्यान देने का अनुरोध किया है।