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मुहर्रम को ले प्रशासन हुआ चौकस, तैयारी पूरी

संवाद सूत्र, मधेपुरा : मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था के लिये तैयारी प्रारंभ कर दी ह

By Edited By: Published: Fri, 31 Oct 2014 08:05 PM (IST)Updated: Fri, 31 Oct 2014 08:05 PM (IST)
मुहर्रम को ले प्रशासन हुआ चौकस, तैयारी पूरी

संवाद सूत्र, मधेपुरा : मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था के लिये तैयारी प्रारंभ कर दी है। कुल 117 स्थानों पर सशस्त्र बल, पुलिस पदाधिकारी एवं प्रभारी दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त आदेश जारी हो चुका है। मुहर्रम का पर्व चांद के दृष्टिगोचर होने की स्थिति में 4 या 5 नवंबर को होने जा रहा है।

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जिला प्रशासन की चिंता है कि इस अवसर पर ताजिया जुलुस एवं अखाड़े में लाठियां भांजी जाती है। इस दौरान खेल प्रदर्शन के बहाने मारपीट होती है और फिर धार्मिक दंगा भी भड़क सकता है। पूर्व के वर्षो में साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं भी होती रही है। वर्ष 2011 में मुरलीगंज मंदिर के उपर लाउड स्पीकर का रूख दूसरी तरफ करने पर तनाव, 2013 में कुमारखंड के जंगल टोला मस्जिद में आपत्ति जनक सामग्री फेंके जाने से विवाद, घैलाढ़ के श्रीनगर में कब्रिस्तान में मिट्टी खोदने के कारण उत्पन्न तनाव एवं चौसा में कब्रिस्तान घेराबंदी के कारण उत्पन्न तनाव तथा मधेपुरा में लव जिहाद की घटना के मद्देनजर इस बार जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।

लिहाजा 3 नवंबर के 12 बजे से 6 नवंबर के पूर्वाहन तक सभी प्रतिनियुक्त सशस्त्र बलों एवं दंडाधिकारी अपने अपने निर्धारित स्थल पर तैनात रहेंगे। इसके लिए संपूर्ण विधि व्यवस्था का भार अपर समाहत्र्ता अबरार अहमद कमर को सौंपा गया है।

शांति व्यवस्था के लिए सभी थाना क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। अगर किसी स्थान पर आपसी तनाव है तो फौरन निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को दिया जायेगा। जुलूस निकालने के लिए पूर्व से अनुज्ञप्ति लेने एवं मार्ग तय करने का भी निर्देश है। अफवाह के कारण उपद्रव न हो, इसके लिए सादे लिबास में समूह शाखा के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। अतिसंवेदनशील स्थल पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश है। किसी आश्ाका से निपटने के लिए सिविल सर्जन को क्यूएमआरटी एवं एम्बुलेंस की चौकस व्यवस्था करने को कहा गया है। जबकि अग्निशामक वाहन भी तैयार खड़ी रहेगी। मुहर्रम को लेकर सभी शराब की दुकानें 4 नवंबर को बंद रहेगी और सार्वजनिक स्थल पर धु्रमपान व नशाखोरी करने वाले को दंडित किया जायेगा।


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