मधेपुरा:नीतू हत्याकांड, तीन को उम्रकैद
मधेपुरा, संवाद सहयोगी : जिले के प्रथम तदर्थ न्यायालय एक के न्यायाधीश पीडी गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को नीतू देवी हत्या कांड में तीन अभियुक्तों को उमक्रैद की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त को 10 हजार रूपये के अर्थ दंड की सजा भी सुनाई गई।
अभियुक्तों पर आरोप था कि इन लोगो ने नीतू की हत्या कर लाश को टुकड़ों में कर बोरिंग में डालने तथा जलाने का प्रयास किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बेलो गांव निवासी विजय यादव, अजय यादव व जय कुमार यादव को दोषी पाते हुए उम्र कैद और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सत्रवाद संख्या 1210/10 में सहरसा जिले के सौरबाजार प्रखंड के दूबियाही निवासी सोचेंद्र यादव ने अपनी भतीजी नीतू कुमारी 25 वर्ष की हत्या का आरोप इन तीनों के अलावा अन्य दो पर लगाते हुए मुरलीगंज थाने में कांड संख्या 80/10 के तहत मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी के अनुसार नीतू की विजय यादव के साथ पांच वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे थे। मई 2010 को विजय यादव अपने मित्र के साथ आया और कहाकि 25 हजार रूपये की जरूरत है। नौकरी में देना है। नहीं दिया तो विजय यादव ने पत्नी को मारने की धमकी दी और चला गया। दो मई को बेलो से जानकारी मिली की लड़की की हत्या कर तथा उसके शरीर के टुकड़े कर पास की बोरिंग में डाल दिया है। वहीं शेष अंग को जलाने का भी प्रयास किया है। जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में बोरिंग के पास कुछ मांस के टुकड़े पडे़ हुए है। जले हुए लाश का अवशेष है।