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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत

केंद्रीय लघु, सूक्ष्‍म एवं मध्‍यम उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह को स्थानीय न्यायालय ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत दे दी है। तीन मामलों में से एक में उन्हें छह हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 10 Feb 2016 01:45 PM (IST)Updated: Wed, 10 Feb 2016 08:26 PM (IST)

लखीसराय। केंद्रीय लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह को स्थानीय न्यायालय ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत दे दी है। तीन मामलों में से एक में उन्हें छह हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।

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बड़हिया थाना कांड संख्या 190/15, 192/15, 193/15 के तहत उनके खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। मंत्री श्री सिंह एसडीजेएम दीपक कुमार के कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विधायक विजय कुमार सिन्हा पर विधानसभा चुनाव के दौरान बड़हिया थाने में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

बीडीओ क्रांति कुमार एवं सीओ रामदत्त पासवान के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी प्रत्याशी पर आरोप लगाया गया था कि दोनों ने बिना अनुमति के बड़हिया नगर में 29 सितंबर को हजारों की भीड़ के साथ रोड शो किया। मंत्री के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जिले की सीमा पर भारी भीड़ के साथ उनका स्वागत किया था। इसके बाद हजारों की भीड़ के साथ मंत्री ने नगर में रोड शो किया था।


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