नीरा निकालने व बेचने की प्रक्रिया शुरू
लखीसराय। शराबबंदी के बाद ताड़ एवं खजूर के पेड़ से ताड़ी निकालने एवं बेचने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगने के
लखीसराय। शराबबंदी के बाद ताड़ एवं खजूर के पेड़ से ताड़ी निकालने एवं बेचने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगने के बाद से उक्त पेशे से जुड़े पासी जाति के लोग बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार हो चुके पासी जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने नारियल, ताड़ एवं खजूर के पेड़ से नीरा उतारकर उसे बेचने अथवा नीरा से गुड़ सहित अन्य उत्पाद तैयार करने को लेकर अनुज्ञप्ति देने के लिए गुरुवार से ही आवेदन लेना शुरू कर दिया है। आवेदन प्राप्ति के बाद विभागीय आदेश के आलोक में निर्धारित तिथि को उत्पाद विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति दी जाएगी। अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति संबंधित क्षेत्र के नारियल, ताड़ एवं खजूर के पेड़ से नीरा निकालकर नीरा के रूप में उसकी बिक्री करेंगे अथवा गुड़ सहित अन्य उत्पाद तैयार करेंगे।
नीरा निकालने की प्रक्रिया
व्यक्तिगत भूमि पर अवस्थित पेड़ से नीरा निकालने के लिए पेड़ के मालिक अथवा उनके एजेंट के साथ वार्षिक/मासिक किराया का एकरारनामा करना होगा। सरकारी भूमि पर अवस्थित पेड़ का संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी एवं नीरा निकालने के लिए अनुज्ञप्तिधारी के बीच राजस्व विभाग के सैरात बंदोबस्ती के अनुसार एकरारनामा होगा। पेड़ का उचित किराया, नीरा अथवा गुड़ आदि के क्रय मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा।
क्या कहते हैं पदाधिकारी
अधीक्षक उत्पाद पराशर शर्मा ने बताया कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिसूचना सं. 11/उत्पाद नीति (नीरा) 01-14-17 बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 95 की उपधारा 2 के खंड (थ) के तहत नारियल, ताड़ एवं खजूर के पेड़ से नीरा निकालकर उसे बेचने अथवा गुड़ सहित अन्य उत्पाद तैयार कर बिक्री की जा सकेगी। इसको लेकर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन लिया जा रहा है।