प्राधिकार ने दिलाई दुर्घटना दावा राशि
लखीसराय। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर शनिवार को सड़क दुर्घटना के शिकार मृतक के परिजन को मोटर द
लखीसराय। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर शनिवार को सड़क दुर्घटना के शिकार मृतक के परिजन को मोटर दुर्घटना एक्ट के तहत दावा राशि का भुगतान किया गया। न्यायालय परिसर स्थित प्राधिकार के फ्रंट कार्यालय में प्राधिकार के सचिव उमाशंकर ने दावाकर्ता देवेन्द्र ¨सह को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता की मौजूदगी में पचास हजार रुपये की राशि चेक के माध्यम से प्रदान की गई। इस अवसर पर इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता रजनीकांत मिश्रा, रिटेनर अधिवक्ता रमेश कुमार त्रिपाठी, संजय सुमन भारती, दावाकर्ता के अधिवक्ता नवीन प्रसाद ¨सह आदि उपस्थित थे। प्राधिकार के सचिव उमाशंकर ने बताया कि वर्ष 2002 में मोटर दुर्घटना में लखीसराय थाना क्षेत्र के चौकी गांव के दावाकर्ता देवेन्द्र ¨सह के पुत्र की मौत हो गई। इस संबंध में श्री ¨सह ने दावा वाद संख्या 85/02 के तहत इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध दावा आपत्ति दायर किया। लेकिन, दावा राशि देने में विलंब की गई। लोक अदालत में आपसी सहमति से दावा का निस्तारण भी किया गया। बावजूद दावा राशि भुगतान में विलंब किए जाने पर प्राधिकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए इंश्योरेंस कंपनी से दावा राशि का भुगतान कराकर मामले का निस्तारण कराया गया।