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बालू व पत्थर व्यवसाय की लाइसेंस के लिए मची होड़

लखीसराय। जिले में बालू व पत्थर की कमी को पूरा करने के लिए लघु खनिज के तहत बालू एवं पत्थर

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Nov 2017 07:46 PM (IST)Updated: Thu, 16 Nov 2017 07:46 PM (IST)
बालू व पत्थर व्यवसाय की लाइसेंस के लिए मची होड़
बालू व पत्थर व्यवसाय की लाइसेंस के लिए मची होड़

लखीसराय। जिले में बालू व पत्थर की कमी को पूरा करने के लिए लघु खनिज के तहत बालू एवं पत्थर के खुदरा व्यापार हेतु खनन विभाग से लाइसेंस देने के लिए आवेदन लिया जा रहा है। लाइसेंस लेने के बाद बालू, पत्थर का खुदरा व्यवसाय कर सकेंगे। मंगलवार से खनन विभाग में लाइसेंस के लिए आवेदन जमा लिया जा रहा है। लाइसेंस के लिए खनन विभाग कार्यालय में फार्म जमा करने एवं लेने वालों की होड़ लगी है। जिले के कई बालू एवं पत्थर माफिया भी लाइसेंस लेने की जद्दोजहद में लगे हैं। बालू व पत्थर व्यापार के लिए लाइसेंस तीन वर्षों के लिए दिया जा रहा है। विभाग लाइसेंस देने के लिए प्रत्येक

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लाइसेंसी से दस हजार रुपये प्रति वर्ष यानि तीन वर्ष के लिए तीस हजार रुपये जमा लेगी। लाइसेंसी कमीशन पर बालू की बिक्री करेंगे। कमिशन की राशि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा तय किया जाएगा। बालू का उठाव बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से किया जाएगा। 19 नवंबर तक लाइसेंस के लिए आवेदन जमा लिए जा रहे हैं।

बालू व पत्थर की होगी आपूर्ति

जिले में बालू एवं पत्थर की कमी को दूर करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू के थोक कारोबार के लिए बिहार राज्य खनन निगम को अधिकृत किया है। वहीं खुदरा कारोबार को ले आम लोगों को लाइसेंस देने की पहल की। बालू के लिए लोग निगम के वेबसाइट पर आर्डर करेंगे। या खुदरा लाइसेंसी, निगम के कार्यालय, खनन विभाग कार्यालय में संपर्क करेंगे। आर्डर पर राज्य के किसी जगह से बालू का उठाव होकर सीधे आर्डर करने वालों के स्थल पर अनलो¨डग होगा। वाहन में लगे डिजिटल लॉक एवं जीपीआरएस से वाहनों के परिचालन पर नजर रखी जाएगी। जिले में जब तक किऊल नदी से बालू उठाव का कार्य प्रारंभ नहीं होगा। दूसरे जिलों से निर्धारित दर पर बालू आपूर्ति की जाएगी। बालू के मूल्य के साथ प्रति किमी की दर से वाहन का भाड़ा भी तय किया जाएगा। इन सब की प्रक्रिया अभी चल रही है।

लाइसेंस लेने के लिए नियम व शर्तें

- पांच वाहनों को खड़ी करने लायक जमीन

- कम्प्यूटर व ¨प्रटर युक्त जमीन के निकट कार्यालय

- पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र

- पैन व आधार कार्ड

- लाइसेंस लेने के बाद जीएसटी अनिवार्य

- ई-चलान के माध्यम करना होगा व्यापार

- डिजिटल लॉक एवं जीपीएस लगे वाहनों का प्रयोग

प्रखंड स्तर पर मिलेगा लाइसेंस

लखीसराय - 08

सूर्यगढ़ा - 10

रामगढ़ चौक - 04

हलसी - 05

चानन - 05

बड़हिया - 05

पिपरिया - 03


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