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त्वरित न्याय दिलाने को चलंत लोक अदालत : न्यायाधीश

लखीसराय। प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित संयुक्त भवन के सभागार में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राि

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 May 2017 10:50 AM (IST)Updated: Fri, 19 May 2017 10:50 AM (IST)
त्वरित न्याय दिलाने को चलंत लोक अदालत : न्यायाधीश
त्वरित न्याय दिलाने को चलंत लोक अदालत : न्यायाधीश

लखीसराय। प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित संयुक्त भवन के सभागार में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में चलंत लोक अदालत लगाकर लंबित मामले का समझौता के आधार पर निबटारा किया गया। साथ ही लोगों को लोक अदालत के संबंध में जागरूक किया गया। इस अवसर पर चलंत लोक अदालत के पीठासीन पदाधिकारी सह उच्च न्यायालय पटना के न्यायमूर्ति नंद किशोर तिवारी, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रणवीर ¨सह, समाजसेवी नागेन्द्र झा, प्रखंड विकास पदाधिकारी मंजुल मनोहर मधुप, अंचलाधिकारी अरूण कुमार आदि मौजूद थे। चलंत लोक अदालत में 494 दाखिल खारिज एवं 178 एलपीसी का अनुमोदन किया गया। पीठासीन पदाधिकारी न्यायमूर्ति श्री तिवारी ने कहा कि सुलहनीय मुकदमे का त्वरित निबटारा कर गरीब एवं पिछड़े तबके के लोगों को त्वरित न्याय दिलाना चलंत लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। चलंत लोक अदालत का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं होती है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष के राजी होने पर चलंत लोक अदालत के माध्यम से विवाद का हल करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों को विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से होने वाले लाभ की विस्तृत जानकारी दी।


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