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हत्या मामले में दो अभियुक्त को आजीवन कारावास

लखीसराय। स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी रंजीत कुमार ¨सह के

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Jun 2017 01:01 AM (IST)Updated: Wed, 21 Jun 2017 01:01 AM (IST)
हत्या मामले में दो अभियुक्त को आजीवन कारावास
हत्या मामले में दो अभियुक्त को आजीवन कारावास

लखीसराय। स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी रंजीत कुमार ¨सह के न्यायालय ने एक महादलित की पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामले में कजरा थाना क्षेत्र के उरैन गांव निवासी अभियुक्त रंजय यादव एवं पंकज महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 15/15 की सुनवाई के दौरान यह सजा सुनाई है। इस मामले में न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्देश दिया है। न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर 2014 की शाम छह बजे कजरा थाना क्षेत्र के उरैन गांव में रंजय यादव एवं पंकज महतो ने गणेश रविदास को घर के निकट से खींच कर ले गया एवं पत्थर तथा ईंट से पीट-पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में मृतक की पत्नी धर्मशीला कुमारी ने दोनों को नामजद करते हुए कजरा थाना में कांड संख्या 55/14 भादवि की धारा 302/34 एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। इस मामले में न्यायालय ने एक मात्र जनसाक्षी मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा सुनाई है। मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक बच्चू प्रसाद एवं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रमेश प्रसाद ¨सह एवं शंभु शरण ¨सह ने बहस में भाग लिया।


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