1.18 करोड़ डकारने वाले मिलरों की संपत्ति होगी जब्त
खगड़िया। राज्य खाद्य निगम के एक करोड़, 18 लाख, 53 हजार, 793 रुपये के चावल डकारने वाले छ
खगड़िया। राज्य खाद्य निगम के एक करोड़, 18 लाख, 53 हजार, 793 रुपये के चावल डकारने वाले छह मिलरों की चल-अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएम जय ¨सह ने इस संबंध में जिला प्रबंधक समेत मामले से जुड़े तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि मिलर एक माह के अंदर राशि जमा नहीं करते हैं तो उनकी चल-अचल संपत्ति जब्त करने के अलावा उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए। जब तक मिलर बकाया राशि जमा नहीं कर दे तब तक उन्हें जेल में ही रखा जा सके।
डीएम ने जिन राइस मिलरों से राशि वसूली का निर्देश दिया है उनमें मेसर्स सुप्रिया राइस मिल भदलय गोगरी (खगड़िया) के यहां पहली बार 16 लाख, 91 हजार, 367 रुपये और दूसरी बार के 22 लाख, 49 हजार, 660 रुपये, मेसर्स गोयल राइस मिल भागलपुर से छह लाख, 90 हजार, 457, मेसर्स सुंदरी राइस मिल भागलपुर से 16 लाख, 83 हजार, 736 रुपये, मेसर्स मां लक्ष्मी राइस मिल बेगूसराय से 26 लाख, 78 हजार, 734 रुपये एवं मेसर्स कोसी कृषक राइस मिल खगड़िया से 28 लाख, 59 हजार, 839 रुपये की वसूली अथवा उतनी राशि का चल-अचल संपत्ति जब्त की जानी है।
जिलाधिकारी के उल्लेखित पत्र में इन मिलरों से राशि वसूलने को लेकर वर्ष 2012 से 2015 तक में जिले के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं वर्ष 2014-15 में उक्त मिलरों पर राशि वसूली को लेकर सर्टिफिकेट केस भी दर्ज किया गया था। डीएम ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने ताजा पत्र में बकाएदारों के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पारित आदेश में स्पष्ट किया है कि इस मामले में जिन्हें अग्रिम जमानत दी गई है। उन्हें भी बैंक गारंटी 30 दिनों के अंदर देनी है, अन्यथा उनकी जमानत 30 दिनों के बाद स्वत: रद मानी जाएगी। डीएम ने एसपी एवं संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे चल संपत्ति के साथ-साथ अभियुक्तों के अचल संपत्ति की भी जानकारी प्राप्त करें। साथ ही पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे अभियुक्तों को बैंक गारंटी जमा करने एवं बकाया राशि जमा करने के लिए बाध्य करें तथा उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।