Move to Jagran APP

मारपीट करने वालों को पांच वर्ष सश्रम कारावास

खगड़िया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया अरुण कुमार शर्मा ने मंगलवार को मारपीट कर जख्मी कर देने के आर

By Edited By: Published: Tue, 24 May 2016 10:13 PM (IST)Updated: Tue, 24 May 2016 10:13 PM (IST)
मारपीट करने वालों को पांच वर्ष सश्रम कारावास

खगड़िया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया अरुण कुमार शर्मा ने मंगलवार को मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोप में चार व्यक्ति को दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

loksabha election banner

जानकारी के मुताबिक गोगरी थाना के लक्ष्मीनगर हाट निवासी क्रांति देवी ने गोगरी थाना में दिनांक 9 जुलाई 2008 को आवेदन देकर शिकायत की थी कि लक्ष्मी नगर हाट निवासी अजय साह, विजय साह, मदन साह उर्फ जुगनू एवं सुमित साह ने मेरे पति जितेन्द्र साह को लाठी डंडा एवं खंती से मारकर जख्मी कर दिया। बीच-बचाव करने पर शिकायतकर्ता के साथ भी मारपीट की गई। परिवादिनी अपने जख्मी पति को गोगरी रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए लाई। जहां पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया गया। न्यायालय ने अभियुक्त अजय साह, विजय साह, मदन साह उर्फ जुगनू को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त सुमित कुमार को छह माह साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक गजेन्द्र कुमार महतो ने अपना पक्ष रखा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.