मारपीट करने वालों को पांच वर्ष सश्रम कारावास
खगड़िया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया अरुण कुमार शर्मा ने मंगलवार को मारपीट कर जख्मी कर देने के आर
खगड़िया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया अरुण कुमार शर्मा ने मंगलवार को मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोप में चार व्यक्ति को दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक गोगरी थाना के लक्ष्मीनगर हाट निवासी क्रांति देवी ने गोगरी थाना में दिनांक 9 जुलाई 2008 को आवेदन देकर शिकायत की थी कि लक्ष्मी नगर हाट निवासी अजय साह, विजय साह, मदन साह उर्फ जुगनू एवं सुमित साह ने मेरे पति जितेन्द्र साह को लाठी डंडा एवं खंती से मारकर जख्मी कर दिया। बीच-बचाव करने पर शिकायतकर्ता के साथ भी मारपीट की गई। परिवादिनी अपने जख्मी पति को गोगरी रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए लाई। जहां पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया गया। न्यायालय ने अभियुक्त अजय साह, विजय साह, मदन साह उर्फ जुगनू को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त सुमित कुमार को छह माह साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक गजेन्द्र कुमार महतो ने अपना पक्ष रखा।