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शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला

संवाद सूत्र, बलरामपुर (कटिहार) : प्रखंड मुख्यालय तेलता में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत नि

By Edited By: Published: Sat, 24 Jan 2015 01:07 AM (IST)Updated: Sat, 24 Jan 2015 01:07 AM (IST)

संवाद सूत्र, बलरामपुर (कटिहार) : प्रखंड मुख्यालय तेलता में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख फरकुंदा खातून ने की। कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं संकुल समन्वयकों को संबोधित करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधीर रंजन सहाय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर चर्चा करते हुए इसके हर पहलू से अवगत कराया। कहा कि इस कानून के तहत छह वर्ष से चौदह वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना तय है। इन बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नामांकन हेतु कोई शुल्क नहीं देना है। बच्चे भवन, पोशाक एवं भोजन के अभाव में स्कूल नहीं जा सके। इस दिशा में भी बच्चों को उक्त सुविधाएं दी जा रही है। बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सारी सुविधाएं मिलनी तय है। अगर कोई बच्चा इन अधिकारों से वंचित रहता है तो वह स्थानीय प्राधिकार यानि ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति को शिकायत दर्ज करा सकता है। उनके शिकायत का निराकरण सात दिनों के भीतर होगा। अगर सात दिनों में निराकरण नहीं होता है तो बच्चा सक्षम प्राधिकार में जा सकता है। उन्हें एक माह में शिकायत का निराकरण करना है। यह भी बताया गया कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग विद्यालयों में नामांकन हेतु जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है। बच्चों को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना देना अपराध की श्रेणी में आता है। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी शशिम सौरभ मणि, बीआरपी जुनैद आलम, संकुल समन्वयक तापस मुखोपाध्याय, अशोक कुमार, जनार्दन मंडल, व्यापार मंडल अध्यक्ष जफर इकबाल उर्फ अंजुम, पंसस द्विजेंद्र नाथ दास, राजेंद्र राय, सुशील सिंह, एकाउंटेंट संजय कुमार, मुखिया अबु तालिब, हाजी मोहसिन, देव कुमार मोदक, अमरीश यादव, तर्जनी दास सहित दर्जनों पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे।


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