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आधा दर्जन आरोपी को दो वर्ष की सजा

By Edited By: Published: Wed, 30 Oct 2013 07:26 PM (IST)Updated: Wed, 30 Oct 2013 07:27 PM (IST)
आधा दर्जन आरोपी को दो वर्ष की सजा

विधि संवाददाता, कटिहार : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मो. मंजूर आलम की अदालत ने सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को छुड़ाकर भगाने के सिद्ध दोष अपराध के लिए आधा दर्जन लोगों को दो वर्ष की कैद व दो हजार अर्थदंड की सजा बुधवार को सुनाई है। घटना को लेकर फलका थाना के तात्कालिक अनि मधुबन सिंह ने कांड संख्या 113/98 दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि कांड संख्या 106/98 के अभियुक्त अनिल मंडल को गिरफ्तारी के लिए गया था। अनिल को पकड़ने के बाद गोपालपट्टी निवासी विशुनदेव मंडल, मुन्ना मंडल, अनिल मंडल, सुनील मंडल, बोधु मंडल आदि ने लाठी वगैरह से लैस होकर घेर लिए एवं अभियुक्त को छुड़ाकर भगा दिए। उनलोगों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व विधि पूर्ण गिरफ्तारी को प्रतिरोध करने का आरोप लगाया गया है। जीआर वाद संख्या 1766/98 के एपीओ विजय कुमार यादव व बचाव पक्ष को सुनने के बाद विशुनदेव, मुन्ना, अनिल, सुनील व बोधु मंडल को भादवि की धारा 225 में एक वर्ष व दो हजार रुपया अर्थदंड, 353 में सभी को दो वर्ष व दो हजार रुपये अर्थदंड व 224 में अनिल मंडल को दो वर्ष की सजा व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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