राशन कार्ड पाने को अब उपभोक्ता नहीं होंगे परेशान
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को अब राशन कार्ड से जुड़े कार्यों के लिए।
कैमूर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को अब राशन कार्ड से जुड़े कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को क्रियान्वयन के लिए समय सीमा का निर्धारण कर दिया है। निर्धारित समय सीमा तीस दिन तय की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि इस साल जनवरी माह से बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम में नए राशन कार्ड जारी करने, राशन कार्ड में संशोधन व उसका प्रत्यारोपण या रद्द करने की संबंधी सेवाएं शामिल की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी अधिसूचना भी सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। अब इस अधिसूचना के आधार पर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड से जुड़ी तीनों प्रकार की सेवाएं निर्धारित समय पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता खाद्य संरक्षण विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार राशन कार्ड में नाम संशोधन, नाम जोड़ना व हटाने का कार्य तथा नए राशन कार्ड निर्गत करने की जवाबदेही अनुमंडल पदाधिकारियों को दी गई है। उपभोक्ता इस संबंध में अपना आवेदन पत्र संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को देंगे। जांचोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड से संबंधित तीनों सेवाओं के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड संबंधी तीनों तरह की सेवाओं के लिए तीस दिन की निर्धारित समय सीमा तय की गई है।