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अब दवा दुकानों की तरह मिलेगा खाद दुकान का लाइसेंस

जमुई। बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदलने वाला है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Apr 2017 03:01 AM (IST)Updated: Fri, 21 Apr 2017 03:01 AM (IST)
अब दवा दुकानों की तरह मिलेगा खाद दुकान का लाइसेंस

जमुई। बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदलने वाला है। इसी कड़ी में नए नियम के तहत कुकुरमुत्ते की तरह खुल आए खेती के खाद की दुकानों पर भी कई नए नियम लागू होंगे। जिला कृषि पदाधिकारी किरण किशोर प्रसाद की मानें तो अब पहले की तरह खाद की दुकान खोलना आसान नहीं है। इसके लिए दुकानदार को दवा दुकान की तरह कुछ मानक पूरे करने होंगे जिनमें दवा दुकानदार को बीएससी एग्रिकल्चर, रसायनशास्त्र से ग्रेजुएट, एग्रिकल्चर में डिप्लोमा अथवा इंटर पास करने के बाद छह महीने की बामेती द्वारा दी जाने वाले ट्रे¨नग में दस हजार रुपये खुद और दस हजार रुपये सरकार द्वारा फीस अदा करने के बाद ट्रे¨नग के उपरांत प्राप्त सर्टिफिकेट के आधार पर ही खाद की दुकान का लाइसेंस मिलेगा। वर्तमान में जिला में खाद के खुदरा 261 दुकान, 11 थोक दुकान, 132 बीज दुकान और 20 कीटनाशी दुकान चल रहे हैं। अगर यह नियम पूरी तरह लागू हुआ तो अब खाद का दुकान खोलना आसान नहीं होगा। वैसे भी अब खाद में पूर्व की तरह सब्सिडी की गड़बड़ी को रोकने के लिए सीधे कम्पनी को ही सब्सिडी अदा करने के बाद बाजार में यूरिया पहुंचता है। इस कारण अब इसमें घपले की कोई गुंजाइश नहीं है जबकि अन्य खादों में यह सब्सिडी बंद कर दिया गया है।


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