हत्या के आरोप में छह को आजीवन कारावास
जमुई। जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तीन) राजेश कुमार ने हत्या के एक मामले में सोमवार को शरदान
जमुई। जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तीन) राजेश कुमार ने हत्या के एक मामले में सोमवार को शरदानंद झा और उनके पांच पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने सबकों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की रकम नहीं देने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार, 10 मार्च, 2001 को पुरानी बाजार झाझा के श्याम सुंदर झा अपने भाई दिलीप कुमार झा, मदन मुरारी झा, प्रमोद झा, भतीजा विकास झा तथा पुत्र गौतम कुमार झा के साथ होली गाकर घर लौट रहे थे कि रास्ते में पहले से घात लगाए अभियुक्तों ने राड से प्रहार कर श्याम सुंदर झा को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हमले के दौरान उनके भाई व भतीजे को भी राड से प्रहार कर जान से मारने का प्रयास किया गया। इस वारदात में श्याम सुंदर झा को गंभीर रूप से चोटें आयी और झाझा के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। मगर, वहां श्याम सुंदर झा को मृत घोषित कर दिया गया। प्राथमिकी में हत्या का कारण भूमि विवाद बताया गया था। इस बाबत झाझा थाने में धारा 307/302/34/ के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। तत्पश्चात जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में मामले पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त शदानंद झा एवं उनके पुत्र रवि झा, अजय झा, संजय झा, मिथलेश झा, बबलू झा के विरूद्ध उक्त सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन रंजीत कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अविनाश कुमार सिंह ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की।