कोषागार के प्रभारी सहायक के वेतन भुगतान पर रोक
स्थानीय कोषागार कार्यालय में पदस्थापित कार्यवाहक सहायक शिशिर कुमार के वेतन भुगतान पर डीएम मनोज कुमार ¨सह ने अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।
जहानाबाद। स्थानीय कोषागार कार्यालय में पदस्थापित कार्यवाहक सहायक शिशिर कुमार के वेतन भुगतान पर डीएम मनोज कुमार ¨सह ने अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। उन पर सेवानिवृत संयुक्त निदेशक डॉ. नरेन्द्र कुमार ¨सह के पेंशन से संबंधित आवश्यक कागजातों को लंबे समय तक बैंक में नहीं भेजने का आरोप था। संयुक्त निदेशक द्वारा इस संदर्भ में जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी। डीएम ने इस मामले की जांच का निर्देश जिला जनशिकायत निवारण पदाधिकारी को दिया था। जांच के क्रम में यह पाया गया कि 31 अक्टूबर 2015 के सेवानिवृत संयुक्त निदेशक के पेंशन भुगतान का आदेश महालेखाकार कार्यालय से 29 मार्च 2016 को निर्गत किया गया था। पुन: 29 अगस्त 2016 को महालेखाकार कार्यालय द्वारा पुनरीक्षित पेंशन भुगतान के लिए 27 हजार 540 रुपये निर्गत किया गया था। डीएम को सौंपे गए प्रतिवेदन में जनशिकायत निवारण पदाधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त कागजातों को 41 दिनों तक उक्त कर्मी द्वारा एसबीआई शाखा को नही भेजा गया था। अन्य पेंशनधारियों का आवश्यक कागजात आठ से 18 दिनों के अंदर भेज दिया गया था जबकि सेवानिवृत संयुक्त निदेशक का पेंशन संबंधी कागजात जान बुझकर रोक कर रखा गया था। इसी के आधार पर उक्त कर्मी के वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है।