हत्या मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला
जागरण संवाददाता, जहानाबाद : तदर्थ न्यायाधीश चतुर्थ ललन लाल श्रीवास्तव के न्यायालय ने शुक्रवार को हत्
जागरण संवाददाता, जहानाबाद : तदर्थ न्यायाधीश चतुर्थ ललन लाल श्रीवास्तव के न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित प्रीतम साव को भादवि की धारा 304बी के तहत दोषी करार देते हुए दस साल का कठोर कारावास तथा पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का फैसला सुनाया। इस मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक देवनंदन सिंह ने बताया कि नवादा जिले के मुस्कौर थाना क्षेत्र के मेढकुटी गांव निवासी मनोहर साव ने मखदुमपुर थाने में टेहटा रजाइन निवासी प्रीतम साव, दामाद,ससुर, सास समेत आठ लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी में मृतक रुबी कुमारी के पिता ने यह आरोप लगाया था कि उसने अपनी बेटी की शादी प्रीतम के साथ के साथ वर्ष 2006 में की थी। शादी के बाद से हीं दामाद समेत ससुराल के सभी लोग मेरी बेटी से मारपीट कर डेढ़ लाख रुपये मांग कर लाने की बात करते थे। मेरी बेटी प्रताड़ना सहते हुए ससुराल में रह रही थी। इस दरम्यान उसे दो बच्चे भी हुये। पच्चीस नवम्बर 2011 की रात्रि आठ बजे बेटी से बात हुयी थी। अचानक दो घंटे बाद मेरे एक मित्र ने सूचना दी कि रुबी तथा उसके दोनों छोटे बच्चे आंचल तथा सौरव को सोये अवस्था में जलाकर मार दिया है।