दहेज हत्या मामले में सात साल का कारावास
जागरण संवाददाता जहानाबाद स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ एडीजे प्रथम ललन राय श्रीवास्तव के न्
जागरण संवाददाता जहानाबाद
स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ एडीजे प्रथम ललन राय श्रीवास्तव के न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में ससुर लालपति बिंद को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 304 बी के तहत सात साल का कठोर कारावास एवं धारा 201 के तहत दो वर्ष कारावास भुगतने का फैसला सुनाया है। उक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र प्रसाद सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पटना जिला के दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत सौरवपुर गांव निवासी रिषि बिंद ने अरवल जिले के बैदराबाद मुरादपुरा हुजरा गांव निवासी गजेन्द्र बिंद ,लालपति बिंद,धनमतिया देवी, फेंकनी देवी समेत छह लोगो को नामजद कर अरवल कांड संख्या 18/2007 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी इंदू देवी को दहेज लोभी ससुराल वालों ने हत्याकर शव को नहर में फेंक दिया था। दर्ज प्राथमिकी मे ंउसने उल्लेख किया था कि ससुराल वाले उसे अक्सर पंद्रह हजार रुपया नगद, सोने की चेन एवं टीवी के लिए मारपीट कर प्रताड़ित करते रहते थे। अंतोगत्वा अठाइस मार्च 2007 के रात्रि में उपरोक्त लोगो ंने उसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने के नियत से शव को नहर में फेंक दिया था।