लाइसेंस के बगैर नहीं खुलेंगे पटाखे की दुकानें
जागरण संवाददाता, जहानाबाद जिलाधिकारी आदित्य कुमार दास ने कहा कि वगैर लाइसेंस के जिले में कोई पटाखे
जागरण संवाददाता, जहानाबाद
जिलाधिकारी आदित्य कुमार दास ने कहा कि वगैर लाइसेंस के जिले में कोई पटाखे की दुकान नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 84 के तहत दीपावली त्योहार को देखते हुए पटाखों को रखने एवं बिक्री के लिए अस्थायी रुप से अस्थायी दुकानों को लाइसेंस निर्गत करने के लिए अपर जिला दंडाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। जिला पदाधिकारी आदित्य कुमार दास एवं पुलिस अधीक्षक अनसुईया रणसिंह साहू ने दीपावली को शांतिपूर्ण वातावरण में संचालित करने को लेकर मंगलवार को संयुक्त आदेश जारी किया है। संयुक्त आदेश के अनुसार चौबीस जगहों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है साथ हीं दीपावली को लेकर अनुमंडल कार्यालय में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जो बाइस अक्टूबर से चौबीस अक्टूबर तक प्रतिमा के शांतिपूर्ण विसर्जन तक चौबीस घंटे कार्यरत रहेगी। नियंत्रण कक्ष के लिए पहली बार दंडाधिकारी की नियुक्ति की गयी है। जिला नियंत्रण कक्ष का दुरभाष संख्या 0614-223013 कार्यरत रहेगा। नगर क्षेत्र के काको मोड़, अरवल मोड़,राजाबाजार, अस्पताल मोड़, कचहरी मोड़,थाना, ठाकुरबाड़ी, सटी मोड़, प्यारी मुहल्ला, मलहचक एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर बाइस से चौबीस तारीख तक तीन पालियों में गश्ती हेतू पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है।