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मुहर्रम जुलूस के लिए लेना होगा लाइसेंस

जागरण संवाददाता, जहानाबाद मुहर्रम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था तथा शांति सद् भाव कायम रखने को लेकर ज

By Edited By: Published: Wed, 22 Oct 2014 01:06 AM (IST)Updated: Wed, 22 Oct 2014 01:06 AM (IST)

जागरण संवाददाता, जहानाबाद

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मुहर्रम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था तथा शांति सद् भाव कायम रखने को लेकर जिलाधिकारी आदित्य कुमार दास एवं एसपी अनसुईया रणसिंह साहू ने संयुक्त आदेश जारी कर मुहर्रम जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य घोषित कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि मुहर्रम पर निकलने वाले ताजियों का जुलूस एवं अखाड़ा का मार्ग संबंधित थानाध्यक्ष इस प्रकार निर्धारित करेंगे कि दुसरे सम्प्रदाय के लोगों के धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचे। जुलूस हेतू निर्गत लाइसेंस पर भी समय, स्थान का उल्लेख किया जायेगा। साथ हीं अखाड़ा जुलूस के सदस्यों द्वारा कोई अप्रिय घटना की जाए तो दोषी लोगों को दंडित किया जायेगा और इस घटना के लिए अनुज्ञप्ति धारी को भी जिम्मेदारी माना जायेगा। पदाधिकारी द्वय ने बताया कि इस दरम्यान इकतालीस स्थलों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा। जो असामाजिक, अपराधिक, उग्रवादी तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगे तथा तनिक भी आशका होने पर सतर्कता मूलक कार्रवाई करेंगे। पर्व के अवसर पर अनुमंडल कार्यालय स्थित जिला नियंत्रण कक्ष तीन नवम्बर से पांच नवम्बर तक चौबीसों घंटे कार्यरत रहेंगे जिसके लिए अलग से दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अपर समाहत्र्ता ज्ञान शंकर दास के निर्देशन में की गयी है। जबकि विधि व्यवस्था के प्रभार में एसडीओ एवं एसडीपीओ रहेंगे। वहीं वरीय प्रभार में अपर समाहत्र्ता पुनिता श्रीवास्तव रहेंगी।


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