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छात्रों को दी गई निर्वाचक बनने के तौर तरीकों की जानकारी

गोपालगंज। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में शहर के वीएम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्

By Edited By: Published: Tue, 17 Jan 2017 04:03 PM (IST)Updated: Wed, 18 Jan 2017 01:17 AM (IST)
छात्रों को दी गई निर्वाचक बनने के तौर तरीकों की जानकारी
छात्रों को दी गई निर्वाचक बनने के तौर तरीकों की जानकारी

गोपालगंज। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में शहर के वीएम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर छात्र-छात्राओं को निर्वाचक बनने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर छात्रों ने अधिकारियों से कई प्रश्न पूछे तथा उनके सवालों का जवाब अधिकारियों ने दिया।

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इसके पूर्व मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान इआरओ सह एसडीओ सदर मृत्युंजय कुमार की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 12वीं के छात्र-छात्राओं को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद निर्वाचक बनने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद अवर निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने कहा कि भारत का हरेक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, निर्वाचक बनने का अधिकार रखता है। निर्वाचक सूची में नाम दर्ज होने के साथ ही 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति मतदान करने का अधिकारी हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि कोई भी मतदाता एक ही स्थान की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है। इसके लिए उन्होंने निर्धारित प्रपत्र को भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया। साथ ही प्रत्येक छात्र से अपने आसपास के लोगों को भी मतदाता बनने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। इस मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी विमल कुमार ¨सह सहित के अलावा विद्यालय के प्राचार्य व शिक्षक भी मौजूद थे।


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