दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को सश्रम कारावास
गोपालगंज। एक मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किए जाने के मामले में नामजद एकमात्र आरोपी को प्रथम
गोपालगंज। एक मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किए जाने के मामले में नामजद एकमात्र आरोपी को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उसे शुक्रवार को पांच साल सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार 8 सितम्बर 2011 को बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की एक 11 वर्षीय मानसिक दिव्यांग बगीचे में खेल रही थी। इसी बीच कलालपुर बाबू टोला गांव के अली जान मियां उसे बुलाकर दूसरी ओर ले गया तथा मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। मासूम के शोर मचाने पर आसपास के लोगों को आता देख युवक भाग निकला। पीड़ित मासूम ने घर आकर पूरे घटना की जानकारी अपने परिवार के लोगों को दी। जिसके बाद मासूम के पिता ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई। बैकुंठपुर थाने में दर्ज कांड संख्या 128/2011 में अली जान मियां को नामजद आरोपी बनाया गया। इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र आने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में सत्र न्यायालय ने कांड में नामजद एकमात्र आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी रमनचन्द्र मिश्र तथा बचाव पक्ष से शंभू सिंह ने न्यायालय में अंतिम बहस किया।