जेल जाने के आदेश सुनते ही आंसू छलक आए
गया। जिला परिषद अध्यक्ष करुणा कुमारी शेरघाटी व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के वक्त काफी घबराई
गया। जिला परिषद अध्यक्ष करुणा कुमारी शेरघाटी व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के वक्त काफी घबराई हुई थीं। अपने दोनों अधिवक्ता संजय कुमार सिंह और कुंदन कुमार के साथ प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी गोरखनाथ दुबे की अदालत के कटघरे में पेश हुई। अपनी जमानत को लेकर कार्रवाई व अधिवक्ताओं के बहस को सुना। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने जिप अध्यक्ष की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में शेरघाटी जेल भेजने का आदेश दिया। जमानत याचिका खारिज होने व जेल जाने के आदेश को सुनकर करुणा कुमारी उदास हो गई। उनकी आंखें भर आई। कोर्ट का आदेश मिलते ही महिला पुलिस की अभिरक्षा में करुणा कुमारी को जेल भेज दिया गया। जिप अध्यक्ष के वकील कुंदन कुमार ने बताया कि गुरुआ थाना कांड संख्या 136/16 में जिला परिषद् अध्यक्ष सोमवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण सह जमानत याचिका दायर की गई थी। जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।