टिकारी बालू काड में आरटीआइ कार्यकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
गया। टिकारी बालू काड के अभियुक्त घाट संचालक लोकेश शर्मा ने शहर के सामाजिक एवं आरटीअ
गया। टिकारी बालू काड के अभियुक्त घाट संचालक लोकेश शर्मा ने शहर के सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता छोटू मिया और लाला कुमार को भी नामजद अभियुक्त बनाया है। उक्त दोनों कार्यकर्ताओं ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि बालू काड के झुठे मुकदमे में संचालक द्वारा जान बुझकर एक साजिश के तहत फंसाया गया है। कार्यकर्ताओं ने इसकी वरीय पुलिस अधीक्षक गया को पत्र भेजकर इसकी शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है।
एसएसपी को भेजे गए पत्र में छोटू और लाला ने कहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 और लोक शिकायत निवारण अधिनियम का प्रयोग करते हुए टिकारी अंचल व अनुमंडल क्षेत्र में बालू के अवैध उत्खनन एवं उठाव पर रोक लगाने, घाटों पर सरकारी रॉयल्टी दर का बोर्ड लगाने और ऑरिजनल चलान काटने आदि माग के लिए पत्राचार और शिकायत दर्ज कराई थी। इसी बात को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित घाट संचालक द्वारा मंगलवार को चकमठ में घटी घटना के लिए हमलोगों पर झुठे, मनगढं़त और बेबुनियाद आरोप लगाते हुए अभियुक्त बना दिया गया।