दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार
गया। व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद सिंह ने दुष्कर्म मामले की सुनवाइ
गया। व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद सिंह ने दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त कमलेश यादव को दोषी करार दिया है। नयायाधीश ने पॉस्को एक्ट के तहत दोषी करार किया है। सजा की बिंदू पर सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तारीख तय की गई है।
फतेहपुर थाना काड संख्या 296/14 पीड़िता के बयान पर दर्ज किया गया था। उसने पुलिस को बताई थी कि 26 अगस्त 14 की सुबह जब कोचिंग जा रही थी। कमलेश यादव उसके साथ चलने लगा। सूनसान जगह उसारी बांध में ले जाकर उसके साथ मुंह काला किया। उसी हालत में उसे छोड़ कर कमलेश भाग गया। पीड़िता ने घर आ कर इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद कांड दर्ज हुआ। मुकदमे में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कैशर सर्फुदीन ने नौ गवाहों की गवाही कराई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुबोध प्रसाद ने तीन गवाहों की गवाही अभियुक्त के बचाव में कराया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को काड का दोषी पाया।