आदित्य हत्याकांड : आरोपी रॉकी को हाईकोर्ट से मिली जमानत
गया के चर्चित आदित्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद उसे जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए।
पटना [वेब डेस्क]। बिहार के गया में बीते दिनों रोडरेज के दौरान हुए आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। आज पटना हाईकोर्ट ने दोपहर में इस मामले की सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया था। देर शाम को हाईकोर्ट की ओर से जमानत देने की घोषणा की गई।
इसके साथ ही इस मामले के चर्चा में आने के बाद जेल में गया रॉकी का पूरा परिवार जेल से बाहर आ गया है। ऱॉकी हालांकि जेल से छूटा नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि अदालत के फैसले की प्रति जेल में पहुंचने के बाद उसे जेल से रिहा करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस हत्याकांड में ही आरोपी रॉकी के पिता व पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बिंदी यादव को जमानत मिल चुकी है। बिंदी पर साक्ष्य छिपाने का आरोप था।
आदित्य सचदेवा हत्याकांड में गिरफ्तार रॉकी यादव पर उसकी गोली मारकर हत्या का आरोप है। पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश आइए अंसारी ने आज इस मामले की सुनवाई की। इस घटना के चर्चा में आने के बाद छापेमारी के दौरान घर में शराब मिलने पर रॉकी की मां मनोरमा देवी को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी और उनका घर भी सील किया गया था। पिछले दिनों हाईकोर्ट से मनोरमा देवी को भी जमानत मिल गई थी।
विदित हो कि बीते मई में रोडरेज के विवाद में गया के एक व्यवसायी के बेटे आदित्य सचदेव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप रॉकी यादव पर लगा है। इस हत्याकांड में रॉकी के पिता बिंदी यादव और उसकी मां जदयू एमएलसी मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था।