दहेज हत्या का आरोपित पति व ससुर को आजीवन कारावास
गया। दहेज को लेकर प्रताड़ित कर हत्या करने मामले में मृतका के पति व ससुर को सोमवार को न्यायालय द्वारा
गया। दहेज को लेकर प्रताड़ित कर हत्या करने मामले में मृतका के पति व ससुर को सोमवार को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजल मंडलेवार ने अभियुक्त पति रंजीत पासवान उर्फ रंजन पासवान व ससुर हेमंत पासवान को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अभियुक्तों को धारा 307 के तहत दस वर्ष कारावास एवं 20 हजार रूपये जुर्माना तथा धारा 498 के तहत तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजर रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि घटना 23 अप्रैल 2015 की है। बेलागंज थाना काड संख्या 60/2015 पीड़ित रेणु देवी के बयान पर दर्ज किया गया था। पुलिस को जली हुई अवस्था में रेणु ने बयान दी थी कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। ससुराल के लोगो ने मिलकर उसे जला दिया। इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सरताज अली खान एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार ने कार्य किया। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया।