यौन शोषण में दस वर्ष की कैद, 25 हजार जुर्माना
गया व्यवहार न्यायालय ने एक युवक को नाबालिग बच्ची से यौनशोषण के आरोप में दस साल की सजा और पच्चीस हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है।
गया [जेएनएन]। व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिदानन्द सिंह ने बुधवार को एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त पंकज शर्मा उर्फ संजय पांडेय को दस वर्ष की कैद व 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई।
अभियुक्त को भादवि की धारा 354 बी के तहत दिया गया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दो वर्ष की सजा अतिरिक्त होगी। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया।
मालूम हो कि चंदौती थाना कांड संख्या 138/15 पीडि़ता के पिता के बयान पर दर्ज किया गया था। घटना 12 जून 15 की है। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह सात बजे सरस्वती बाल मंदिर स्कूल गई थी।
स्कूल से लौटने के बाद वह पेट में दर्द की बात माता-पिता से करते हुए घटना से अवगत कराई। नाबालिग का मेडिकल जांच कराया गया था। अभिलेख पर उपलब्ध गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को सजा सुनाई।