वैद्य अश्वनी के खिलाफ ईओडब्ल्यू करेगी जांच
जागरण संवाददाता, गया : आर्थिक अपराध कोषांग, पटना गया के कोतवाली थाना कांड संख्या 435/2014 को अपने प्रभार में ले लिया है। एसएसपी निशांत कुमार तिवारी ने बताया कि गया पुलिस के प्रस्ताव को ईओडब्ल्यू ने स्वीकार करते हुए उपरोक्त कांड की जांच करने पर सहमति जता दी है। एसएसपी श्री तिवारी ने सिटी एसपी राकेश कुमार द्वारा ईओडब्ल्यू से वैद्य अश्वनी कुमार के खिलाफ जांच कराने की अनुशंसा की थी। कांड की महत्ता को देखते हुए सिटी एसपी के प्रस्ताव को पिछले सप्ताह अनुमोदन के साथ ईओडब्ल्यू को भेजा गया था।
एसएसपी श्री तिवारी ने बताया कि ड्रग्स इंस्पेक्टर राजीव रंजन के लिखित फर्द बयान पर कोतवाली थाना में विभिन्न संज्ञेय अपराध की धारा के अंर्तगत कांड संख्या 435/2014 दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि 8 औषधि एवं अंगराज (संशोधित) अधिनियम 2008 की धारा 27
(ए)27(सी)27(बी) (2)27(डी)28/28ए
331(1)(ए)(111), 331 एक बी, आभ्यासिक अपराधियों की धारा 30 ए, 30बी, 33 ए, 33बी, सहपठनीय 36एसी, संज्ञेय व गैर जमानतीय औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षपेनीय विज्ञापन)अधिनियम 1954 की धारा 7ए एवं 7बी सहपठ्नीय 9ए: संज्ञेय अधिनियम 1986 की धारा 6 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम1986 की धारा 2ए आर, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 एक-दो, सहपठ्नीय धारा 10 ए, संज्ञेय व गैर जमानतीय तथा अन्य धाराओं में दर्ज हुई है।
एसएसपी श्री तिवारी ने कहा कि असाध्य व यौन रोग का 'शर्तिया' इलाज के नाम पर रोगियों का इलाज करने का दावा वैद्य अश्वनी करता था। आयुर्वेद के नाम पर एलोपैथी व प्रतिबंधित दवा का उपयोग किया करता था। बगैर लाइसेंस के अपने आवास में ही दवा फैक्ट्री संचालित कर रखा था। अवैध कारोबार से करोड़ों रुपया की संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू की जांच से अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति का खुलासा संभव हो पाएगा।