अभियंता को मिली जमानत
जागरण संवाददाता, गया :
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वेश्वर नाथ मिश्रा ने जेल में बंद अभियंता राजकिशोर सिंह को जमानत देते हुए दस हजार के दो बंध पत्र पर रिहा करने का आदेश बुधवार को दिया है। जमानत याचिका पर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार एवं कुमार विशाल ने न्यायाधीश के समक्ष अभियंता का पक्ष रखा।
श्री कुमार ने न्यायालय को बताया कि घटना का कारण मामूली विवाद सीट पीछे करने से चोट लगना है। पीड़िता द्वारा गलत ढंग ये फंसा दिया गया। भदवि की धारा 354 में संशोधन का दुरूपयोग है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक एसडीएन सिंह ने अभियोजन का पक्ष रखा। मालूम हो कि 10 जुलाई को गौरव लक्जरी बस में पीड़िता अपने माता के साथ पटना से रांची जा रही थी। वह सीट नम्बर 4ए एवं उनकी माता सीट नम्बर 4बी पर बैठी थी। उनके पीछे एक व्यक्ति बैठा था। जब वह सो रही थी तब पीछे बैठा व्यक्ति अश्लील हरकत किया। उक्त बाते पीड़िता ने पुलिस को लिखित रूप में दी है। महिला पुलिस थाना में कांड दर्ज करते हुए पुलिस ने राज किशोर सिंह को गिरफतार कर लिया था। उसी दिन श्री सिंह को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया था। न्यायालय मे उस समय उपस्थित मीडिया को उन्होंने बताया था कि पीड़िता ने सीट को काफी तेजी से पीछे किया। जिससे घुटना में चोट लग गया। मना करने पर काफी बुरा भला कही और झूठा मुकदमा में फंसा दिया। साथ ही बताया था कि वे अभियंता के पद पर हजारीबाग मे पदस्थापित हैं। वे बस से अपने नौकरी पर जा रहे थे।