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गैर इरादतन हत्या में सात को दस-दस वर्ष की सजा

मोतिहारी। नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विरेंद्र प्रताप ¨सह ने गैर इरादतन हत्या मामले में सात लोग

By Edited By: Published: Wed, 31 Aug 2016 10:49 PM (IST)Updated: Wed, 31 Aug 2016 10:49 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या में सात को दस-दस वर्ष की सजा

मोतिहारी। नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विरेंद्र प्रताप ¨सह ने गैर इरादतन हत्या मामले में सात लोगों को दोषी पाते हुए दस-दस वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छ:ह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पानेवालों में रामगढ़वा थाना के धनहर दिहुली निवासी मोतीलाल साह, राजेंद्र साह, भोला साह, रामसागर साह, नन्हक साह, सतनदेव साह व हीरालाल साह शामिल हैं। मामले में ग्रामीण रामचंद्र साह ने अपने भाई रामज्ञा साह की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए नामजद लोगों के विरूद्ध रामगढ़वा थाना कांड संख्या-112/2002 दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 12 दिसंबर 2002 को सूचक अपने भाई रामज्ञा साह के साथ गोभी के फसल की ¨सचाई कर रहा था। उसी दौरान हरवे हथियार से लैस होकर नामजद लोग आए तथा कुदाल से मेढ़ काटने लगे। रोके जाने पर पर नामजद लोगों ने मारपीट की तथा कुदाल से मेरे भाई के सिर पर प्रहार कर दिया। इसमें मेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले में सहायक लोग अभियोजन मोईनुल हक ने 10 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा। वाद विचारण के दौरान न्यायाधीश ने नामजद लोगों को भादवि की धारा 304 ए में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।


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