हाई कोर्ट के आदेश पर पांच बीएड कॉलेजों की होगी जांच
मोतिहारी। उच्च न्यायालय में दायर लोकहित याचिका के आलोक में हाइकोर्ट ने जिले के चार बीएड कॉलेजों की
मोतिहारी। उच्च न्यायालय में दायर लोकहित याचिका के आलोक में हाइकोर्ट ने जिले के चार बीएड कॉलेजों की जांच कराने का आदेश दिया है। यह मामला बीआर अंबेडकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन और अन्य बनाम बिहार सरकार बनाम हाईकोर्ट था। इस मामले में कहा गया कि अध्ययन की पूरी प्रक्रिया की जांच राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की टीम करेगी। टीम को 25 से 31 मई के बीच जांच कार्य पूरा कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जिन कॉलेजों की जांच होगी उनमें डॉ. एसपी ¨सह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, राधाकृष्ण सिकारिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, भुवन मालती टीचर ट्रें¨नग कॉलेज वसतपुर, एसएम शोएब हाशमी बीएड कॉलेज, श्रीनारायण शर्मा टीचर ट्रें¨नग कॉलेज मोतिहारी के नाम शामिल हैं। बताया गया कि इस संबंध में जिला प्रशासन को जांच टीम के रहने एवं सुरक्षा आदि का प्रबंध करने का भी निर्देश दिया गया है। टीम को कॉलेज के संचालन से संबंधित हर ¨बदु की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बताया गया कि मापदंड के अनुरूप कॉलेजों का संचालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
इन ¨बदुओं पर टीम करेगी जांच
-कॉलेज में कितने कोर्स चल रहे हैं और संस्थान को कितनी उपलब्ध है भूमि।
-कितने क्षेत्र में है निर्मित भवन, भूमि के कागजात आदि का भौतिक सत्यापन।-स्वीकृत भवन योजना एवं भवन निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के बिल वाउचर, भंडार पंजी आदि की जांच।
-प्रयोगशाला, लाइब्रेरी कंप्यूटर, फर्नीचर आदि की जांच-कोर्स के अनुसार टी¨चग एवं नन टी¨चग स्टाफ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुरूप नियुक्ति के समय उनकी योग्यता थी या नहीं।
-कर्मियों को नियमों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है या नहीं इसकी जांच रजिस्टर से की जाएगी।
-जिन कर्मियों की नियुक्ति की गई है उसका अनुमोदन संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त किया गया है या नहीं।