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जानलेवा हमले में चार को 7 वर्षों की सजा, 10-10 हजार का अर्थदंड

मोतिहारी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 संजय कुमार ने जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई पूरी करने के उपरा

By Edited By: Published: Sat, 30 Apr 2016 12:42 AM (IST)Updated: Sat, 30 Apr 2016 12:42 AM (IST)

मोतिहारी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 संजय कुमार ने जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई पूरी करने के उपरांत चार लोगों को दोषी पाते हुए सभी को सात-सात वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर सभी को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पानेवालों में पताही थाना के परसौनी कपूर निवासी श्रीनारायण कुमार, अमित कुमार, मनोज कुमार व पुरूषोत्तम कुमार है। बता दें कि इस सिलिसले में ग्रामीण नागेंद्र कुमार ने पताही थाना कांड संख्या-13/2010 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 22 जनवरी 2010 को 3 बजे दिन में वे अपने प्याज के खेत में सोहनी कर रहा थे। उसी दौरान नामजद लोग घातक हरवे-हथियार से लैस होकर आये तथा लोहे के रॉड से मारकर उसका हाथ-पैर तोड़ दिया। बचाने आए उसके पुत्र संजीव कुमार, बेटी व पत्नी को भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले में सहायक लोक अभियोजक मदन मोहन मिश्रा ने 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए भादवि की धारा-323 में 6 माह,447 में एक माह,504 में 1 वर्ष,325 में 3वर्ष व 5 हजार रुपये तथा 307 में 7 वर्ष व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


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