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जेल में यातना की जज से करें शिकायत

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बेनीपुर उपकार परिसर में शनिवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता संजीव कुमार झा की अध्य़क्षता में हुई।

By Edited By: Published: Sun, 04 Dec 2016 01:44 AM (IST)Updated: Sun, 04 Dec 2016 01:44 AM (IST)
जेल में यातना की जज से करें शिकायत

दरभंगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बेनीपुर उपकार परिसर में शनिवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता संजीव कुमार झा की अध्य़क्षता में हुई। इसमें कैदियों को विचाराधीन बंदियों से संबधित कानून, मौलिक कर्तव्य, एसीड अटैक में इलाज व बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबधित जानकारियां दी गई। पैनल अधिवक्ता ने कहा कि विचाराधीन बंदी तबतक निर्दोष हैं जबतक वह दोषी साबित नहीं हो जाता। कैदियों से कहा गया कि यदि आप गरीब हैं तो सरकारी खर्च पर अपनी पैरवी के लिए वकील रखने का आपको मौलिक अधिकार है। हिरासत में रहने के दौरान आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार है। जेल में कोई व्यक्ति यदि आपको यातना दे तो न्यायाधीश से इसकी जरूर शिकायत करें। उन्होंने कहा कि कारावास के दौरान महिला कैदियों को माह में एक बार मेडिकल जांच कराए जाने का प्रावधान है। कैदियों को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मिलने वाले मुआवजे, बंदी गृह के नियमों का पालन करने के संबंध में भी कैदियों को जानकारी दी गई। विधिक सेवा प्राधिकार के सहायक कुमार गौरव ने जमानत संबधी नियमों को विस्तार पूर्वक बताते हुये कहा कि जमानत का अर्थ अभियुक्तों की न्यायिक अभिरक्षा से केवल रिहाई है न कि अपराध से दोषमुक्ती। न्यायालय द्वारा जमानत नहीं दिये जाने से लोग निराश हो जाते हैं। जबकि जमानत देने का काम आसान नहीं होता है। मौके पर जेलर अर¨वद कुमार, डॉ. राजेश कुमार झा, पीएलवी गुंजन कुमारी व पुण्यानंद ठाकुर सहित कारा के सभी कैदी मौजूद थे।


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