वाहन लूटकांड में एक को 5 वर्षों की कैद
दरभंगा। बेनीपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विष्णुदेव उपाध्याय ने शुक्र
दरभंगा। बेनीपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विष्णुदेव उपाध्याय ने शुक्रवार को वाहन लूट के मामले में एक आरोपी को पांच 5 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा दी है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड मुकर्रर किया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। सजायाफ्ता समस्तीपुर जिले के ¨सधिया बनसारा गांव का सूरज साह है। अपर लोक अभियोजक अशफाक अहमद ने बताया कि बिरौल थाने के सोनबेहट गांव के नारायण साह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बिरौल थाने में कांड संख्या 17/10 दर्ज करवाकर सूरज साह पर उनकी बोलेरो किराए पर लेने व रास्ते में उसे लूट लेने का आरोप लगाया था। न्यायालय ने घटना के छह वर्ष बाद इस मामले में आरोपी सूरज साह को सजा सुनाई।
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