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मुखिया अमरनाथ हत्याकांड : 14 आरोपी दोषी करार

दरभंगा : प्रथम एडीजे सुरेंद्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने वुधवार को मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र के मतदान

By Edited By: Published: Thu, 28 May 2015 12:20 AM (IST)Updated: Thu, 28 May 2015 12:20 AM (IST)
मुखिया अमरनाथ हत्याकांड : 14 आरोपी दोषी करार

दरभंगा : प्रथम एडीजे सुरेंद्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने वुधवार को मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 140 व 141 पर मतदान करने आए करीब 250 पंक्तिबद्ध मतदाताओं को मारपीट कर भगाने के बाद बम विस्फोट कर कैथवार पंचायत के मुखिया अमरनाथ झा की हत्या करने के जुर्म में मेघनाथ ¨सह को भादवि की धारा 302 (नरहत्या) में, योगेन्द्र ¨सह, राजेन्द्र ¨सह व चन्द्र मोहन लाल दास को 302/149 (नर हत्या में शागिर्द) में, सुशील ¨सह, शशिनाथ ¨सह, कामेश्वर ¨सह, बैद्यनाथ ¨सह, सत्य नारायण ¨सह, काशीनाथ ¨सह, रामचन्द्र ¨सह, प्रेम चन्द्र ¨सह, देव नारायण ¨सह, कामेश्वर ¨सह को भादवि की धारा 323 में दोषी करार दिया है। अपर लोक अभियोजक योगेन्द्र नारायण चौधरी ने अभियोजन पक्ष का संचालन किया। एपीपी चौधरी ने बताया कि वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव में मनीगाछी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के मदन मोहन झा, जनता दल के अशोक मंडल समेत अन्य उम्मीदवार थे। मतदान की तिथि 27 फरवरी 1990 को मध्य विद्यालय कैथवार के मतदान केन्द्र सं 140 व 141 पर मतदान के लिए खड़े मतदाताओं को मारपीट कर भगाते हुए दहशत फैलाने के लिए बम विस्फोट कर मुखिया अमरनाथ झा की हत्या कर दी गई थी। घटना के प्रथम सूचक मृत मुखिया के चचेरे भाई शशिकांत झा के बयान पर सकतपुर थाना कांड सं0 11/90 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले के सत्र कांड संख्या 271/95 में 27 अभियुक्तों में से 14 को कोर्ट ने आज दोषी करार दिया। वहीं 13 आरोपियों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। सूचक झा के अधिवक्ता सुधीर कुमार झा ने वताया कि 323 भादवि के दोषी करार दिए गए 10 अभियुक्तों को पीआर बाउंड पर मुक्त किया गया। वहीं 302/149 भादवि में दोषी पाए गए तीन हत्याभियुक्त में से एक चन्द्र मोहन लाल दास को जेल भेज दिया गया। सजा की ¨बदू पर सुनवाई के लिए एक जून की तिथि निर्धारित की गई है।-----------काउंटर केस में सभी रिहा

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दरभंगा, संस : प्रथम एडीजे सुरेन्द्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने मुखिया अमरनाथ झा हत्याकांड के काउंटर मामले में सकतपुर थाना कांड सं0 24/90 के सत्रवाद सं0 273/95 में पूर्व

विधायक प्रभाकर चौधरी समेत 26 आरोपियों को रिहा करने का फैसला सुनाया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर कुमार झा के अनुसार 27 फरवरी 1990 को कैथवार

मध्य विद्यालय के मतदान केंद्र पर घटित हत्या कांड की प्राथमिक 11/90 दर्ज

होने के दो माह बाद 24 मई 90 को नालिसी सं0 394/90 कोर्ट में तनुक लाल

¨सह ने संस्थित कराया। कोर्ट के आदेश पर थाने में 7 जून 90 को कांड सं0

24/90 दर्ज हुआ। इस मामले में तत्कालीन छात्र नेता शैलेन्द्र ठाकुर,

विनोदानंद झा शिक्षक व प्रभाकर चौधरी समेत 26 अभियुक्त के विरूद्ध सत्रवाद

का विचारण चला। श्री पांडेय की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक

प्रभाकर चौधरी समेत सभी आरोपियो को रिहा करने का निर्णय बुधवार को सुनाया।

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कोर्ट के फैसले का स्वागत

मुखिया अमरनाथ झा हत्याकांड में बुधवर को सुनवाई के दौरान अदालत प्रांगण में हजारों लोगों से भीड़ थी। मृत मुखिया की विधवा व वर्तमान में कैथवार पंचायत की मुखिया फुलसरी देवी ने

अश्रुपूरित नेत्रों के साथ कोर्ट के फैसले को सही करार दिया। मृतक झा के पुत्र रंजीत कुमार झा व विजय कुमार झा ने कहा कि देर से ही सही उन्हें न्याय मिला है। सेवानिवृत शिक्षक विनोदानंद झा ने रोते हुए कहा कि वह निर्णय से खुश हैं।


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