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हत्या के प्रयास मामले में मंटुन दोषी करार

बेनीपुर, संस : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने बिरौल थाना काड संख्या 26/93

By Edited By: Published: Thu, 26 Feb 2015 01:08 AM (IST)Updated: Thu, 26 Feb 2015 01:08 AM (IST)

बेनीपुर, संस : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने बिरौल थाना काड संख्या 26/93 व सत्रवाद संख्या 200/95 भूमि विवाद में हत्या के प्रयास मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। इस मामले में दोषी को गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक पूनम झा ने बताया कि बिरौल थाना के अरगा गांव निवासी कमलेश मंडल ने जमीनी विवाद के कारण जान से मारने की नीयत से गांव के रामसागर मंडल, वैद्यनाथ मंडल, मंटुन मंडल व मूसो मंडल पर चाकू से हमला कर घायल कर देने का आरोप लगाया था। इस संबंध में बिरौल थाना में 19फरवरी 1993 को मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंटुन मंडल को धारा 307 व 324 के तहत दोषी करार दिया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। बहस में बचाव पक्ष से अधिवक्ता बच्चा राय ने भाग लिया।


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