दजेज हत्या मामले में दो आरोपी दोषी करार
बेनीपुर, संसू : बेनीपुर व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत
बेनीपुर, संसू : बेनीपुर व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दो आरोपी को दोषी करार दिया है। सजा की तिथि 22 नवम्बर मुकर्रर की गई है। बता दें कि बेनीपुर व्यवहार न्यायालय के सत्रवाद संख्या 422/10 व बिरौल थाना काड संख्या 52/10 दर्ज था। दर्ज मामले में बहेड़ा थाना क्षेत्र के महिनाम-खवना गांव निवासी शिव नारायण चौधरी ने अपनी पुत्री किरण देवी की दहेज के लिए जिंदा जलाकर हत्या कर देने का आरोप बिरौल थाना क्षेत्र के कहुआ जगदीशपुर गांव निवासी श्याम झा, गुडडू झा, मंजुला देवी व लीला देवी पर लगाया था। इस संबंध में 12 अप्रैल 2010 को बिरौल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बिरौल थाना ने कोर्ट में 7 मार्च 2011 को आरोप पत्र दाखिल किया। अपर लोक अभियोजक असफाक अहमद ने बताया कि कहुंआ जगदीशपुर निवासी श्याम झा के पुत्र गुड्डू झा व महिनाम खवना निवाजी शिवनारायण चौधरी की पुत्री किरण देवी के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए किरण देवी का प्रताड़ित किया जाता था। दहेज के रूप में 30 हजार रुपये नहीं देने पर ससुरालवाले किरण को प्रताड़ित किया करते थे। वहीं एक दिन सभी आरोपियों ने मिलकर किरण की जलाकर हत्या कर दी।