हमले के आरोपी की जमानत खारिज
दरभंगा: आधा दर्जन आपराधिक मामलों के आरोपी बलभद्रपुर नवटोलिया निवासी इंदू झा की नियमित जमानत याचिका प
By Edited By: Published: Fri, 31 Oct 2014 10:54 PM (IST)Updated: Fri, 31 Oct 2014 10:54 PM (IST)
दरभंगा: आधा दर्जन आपराधिक मामलों के आरोपी बलभद्रपुर नवटोलिया निवासी इंदू झा की नियमित जमानत याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रजनीश रंजन की अदालत ने खारिज कर दी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शाहगंज बेंता निवासी शिबू शुभम से रंगदारी मांगने व नहीं देने पर जानलेवा हमला करने के आरोप में संस्थित लहेरियासराय थाना कांड सं. 306/14 में उसकी जमानत अर्जी खारिज हुई है। काराधीन आरोपी झा के विरुद्ध विभिन्न थानों में चार आपराधिक मामले लंबित हैं।
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