आचार संहिता उल्लंघन के आरोप से सरावगी बरी
By Edited By: Published: Fri, 18 Apr 2014 08:40 PM (IST)Updated: Fri, 18 Apr 2014 08:40 PM (IST)
दरभंगा, संस : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने गुरुवार को लहेरियासराय थाना कांड सं. 34/05 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोपी नगर विधायक संजय सरावगी को रिहा करने का आदेश दिया। कांड का विचारण सीजेएम की अदालत में टीआर नं. 20/14 के तहत जारी था। यह कांड बहादुरपुर के तत्कालीन बीडीओ अमरनाथ साहा के बयान पर संस्थित हुआ था। वहीं लहेरियासराय थाना कांड सं. 537/10 के विचारण के दौरान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ए.कुणाल की अदालत में साक्षी की गवाही हुई। इस मामले में भी विधायक श्री सरावगी आरोपी हैं।
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