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शोधार्थी से छेड़खानी मामले में पीड़िता का बयान कलमबद्ध

By Edited By: Published: Tue, 15 Apr 2014 10:46 PM (IST)Updated: Tue, 15 Apr 2014 10:46 PM (IST)

- महिला थानाध्यक्ष गई पीड़िता के घर, लिए बयान, एचओडी पर लगा पक्षपात का आरोप

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दरभंगा, जासं : लनामिविवि के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग की शोधार्थी छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में 5 मार्च को प्राथमिकी दर्ज होने के 10 दिन बाद पुलिस ने मंगलवार को पीड़िता का बयान कलमबद्ध किया। महिला थानाध्यक्ष सीमा कुमारी पीड़िता के घर पहुंची और आपबीती सुनी। पीड़िता ने फिर 26 मार्च की घटना महिला पुलिस को सुनाई। एसएसपी डॉ.कुमार ऐकले के आदेश पर पुलिस ने कांड सं.63/36 धारा 341, 342 व 354 भादवि के तहत आरोपी प्रो. पीएन राय के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पीड़िता के बयान के मुताबिक, उस दिन भूगोल विषय (पीजी फ‌र्स्ट सेमेस्टर) की प्रायोगिक परीक्षा थी। आरोपी प्रोफेसर ने रिगार्डिग के तौर पर उसे बुलाया था। उससे कहा,आर्टिकिल लिख ली हो तो परीक्षा के बाद चैंबर में आकर दिखा देना। 3 बजे लौटते समय जब उसने उनका चरण स्पर्श किया तो प्रोफेसर ने उसे बाहों में समेटना चाहा। नीयत भांप वह जान छुड़ाकर चैंबर से भाग निकली। प्रोफेसर ने कॉरिडोर तक उसका पीछा किया और वहां भी उसे बांहों में लेने का प्रयास किया। वहां से किसी तरह वह भागी और विभागाध्यक्ष के पास शिकायत करने गई। हालांकि, उस दिन उनसे बात नहीं हो पाई। पीड़िता ने महिला पुलिस को दिए बयान में एचओडी पर पक्षपात का आरोप लगाया। उसके अनुसार, पहली अप्रैल को विश्वविद्यालय गई और एचओडी केएल दास को प्रोफेसर की करतूतों की लिखित शिकायत दी। एचओडी ने शिकायत पत्र में आरोपी प्रोफेसर के नाम के पहले 'श्री' लगाने और सम्मानजनक लफ्जों के उपयोग की बात कह दोबारा आवेदन लिखने को कहा। उनकी बात मान दूसरा आवेदन तैयार किया। उसके बाद एचओडी ने आवेदन रख लिया और अगले दिन 10.30 बजे फिर बुलाया। कहा- सोच -विचार लो तुम्हे क्या करना है तब तक मैं भी सोच लेता हूं। बहरहाल, प्राथमिकी दर्ज होने के 10 दिन बाद पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर पीड़िता का बयान दर्ज हुआ है।


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