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कुख्यात पवन को दो साल की सजा

बक्सर। व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम 2 राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार कुख्यात पवन ¨सह

By Edited By: Published: Fri, 01 Jul 2016 03:02 AM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2016 03:02 AM (IST)

बक्सर। व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम 2 राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार कुख्यात पवन ¨सह के मुकदमें की सुनवाई के दौरान उसे दोषी पाते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। उसके विरुद्ध इटाढ़ी थाना क्षेत्र नरायण पुर पुल के पास से होंडा साइन व एक लोडेड कट्टे के साथ गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा था। आ‌र्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमें की सुनवाई कर उसे सजा के अंजाम तक पहुंचाया।

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न्यायाधीश ने सजा के साथ एक हजार का अर्थदण्ड लगाया है। इस मुकदमे पर त्वरित कार्रवाई पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा चला उसे अंजाम तक पहुंचाने का आदेश दिया है। कुख्यात पवन ¨सह जिले के कई घटना में वांछित है। उसके विरुद्ध आईटीआई फील्ड के समीप चाय दुकानदार की पिछले साल गोली मार कर हत्या कर दी थी। इसके अलावा जिले की चर्चित करण ¨सह हत्याकाण्ड मामले में भी उसका नाम है। करन ¨सह नगर के चीनीमिल मोहल्ले में रह कर पढ़ाई करता था। वह पुरूषोत्तमपुर का रहने वाला था। उसे सुक्रवलिया गांव के पास गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। इसके अलावा जिले के कई थानों का वह वांछित है। लेकिन, कोर्ट से सजा की शुरुआत हो गई है।


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